Delhi High Court Takes Strong Stand Against No-Entry Permit Misuse नो-एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश, Delhi Hindi News - Hindustan
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नो-एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नो-एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि ट्रांसपोर्ट माफिया के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 28 May 2025 09:46 PM
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नो-एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नो-एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने आनलाइन आवेदन की कड़ी जांच और दस्तावेजों के सत्यापन का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह याचिका निशांत गुलाटी की ओर से दायर की गई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता आदित्य कादियान ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट माफिया सक्रिय है। जो नियमों की अनदेखी कर भारी और ऊंचे वाहनों का संचालन करता है, जिससे गंभीर सड़क हादसे हो रहे हैं।

आरोप है कि कई मामलों में अधिकारियों की मिलीभगत से गैर-जरूरी सामान लादे वाहन परमिट के तहत राजधानी में घुसते हैं और बाद में प्रतिबंधों की अनदेखी करते हैं। ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिया कि परमिट जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जांच को अनिवार्य बनाया जाए ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके।

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