दिल्ली की निचली अदालतों के 135 न्यायाधीशों का तबादला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 135 न्यायाधीशों का तबादला किया है, जिनमें दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश शामिल हैं। एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला और एएसजे समीर बाजपेयी के स्थानांतरण का...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी की विभिन्न निचली अदालतों में बड़ी संख्या में फेरबदल करते हुए 135 न्यायाधीशों का तबादला कर दिया है। इस सूची में दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला और एएसजे समीर बाजपेयी का नाम भी शामिल है। तबादले की सूची उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के आदेश के साथ जारी की गई है। एएसजे समीर बाजपेयी का तबादला साकेत जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में किया गया है। उनकी जगह न्यायाधीश ललित कुमार लेंगे, जो वर्तमान में मध्यस्थता केंद्र दक्षिण साकेत कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश है।
वहीं, एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला को जिला न्यायाधीश (कमर्शियल) के रूप में पटियाला हाउस कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। उनकी जगह प्रवीण सिंह को नियुक्त किया जाएगा, जो वर्तमान में तीस हजारी अदालत में जिला न्यायाधीश हैं। अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल का भी राउज एवेन्यू अदालत से तीस हजारी अदालत में जिला न्यायाधीश (कमर्शियल) के तौर पर तबादला कर दिया गया है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड की सुनवाई कर रहीं एएसजे मनीषा खुराना कक्कड़ का भी तबादला किया गया। विशेष न्यायाधीश (पास्को) गोमती मनोचा का तबादला पटियाला हाउस कोर्ट से कड़कड़डूमा कोर्ट में किया गया है। उन्होंने हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पास्को मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। तबादला सूची में 18 ऐसे न्यायाधीशों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के बाद सत्र और जिला अदालतों में तैनात किया गया है। प्रमाचला ने दिल्ली दंगों के 30 आरोपियों को किया था बरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े चार मामलों में 30 आरोपियों को बरी कर दिया था। मामलों में तीन लोगों की हत्या, एक मेडिकल दुकान में लूटपाट और आगजनी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। अदालत ने 13, 14, 16 और 17 मई को आरोपियों को बरी करने के आदेश जारी किए थे।
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