मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी खारिज
राहुल गांधी ने सावरकार के पोते के ननिहाल की जानकारी मांगी थी पुणे, एजेंसी।

पुणे की एक अदालत ने शनिवार को विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की मातृवंश (ननिहाल) की जानकारी मांगने वाली राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी। कांग्रेस नेता द्वारा सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सत्यकी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। राहुल ने अदालत में अर्जी देकर उनकी मां के परिवार की जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित अपमानजनक भाषण से संबंधित है, न कि सत्यकी सावरकर की मां दिवंगत हिमानी अशोक सावरकर के मायके से।
हिमानी सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे की बेटी थीं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।