Saket Court Acquits Accused in Armed Robbery Case लूटपाट मामले में साकेत अदालत ने एक आरोपी को किया बरी, Delhi Hindi News - Hindustan
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लूटपाट मामले में साकेत अदालत ने एक आरोपी को किया बरी

साकेत जिला अदालत ने एक आरोपी राज शर्मा को बंदूक के बल पर लूटपाट के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ। यह मामला 17 सितंबर 2020 का है, जब...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 12 June 2025 07:42 PM
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लूटपाट मामले में साकेत अदालत ने एक आरोपी को किया बरी

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने बंदूक के बल पर लूटपाट के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराजा की अदालत ने आरोपी राज शर्मा उर्फ राजेंद्र को आईपीसी की धारा 397, 392 और 411 से आरोप मुक्त किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। इसका लाभ आरोपी को मिलेगा। मामला 17 सितंबर 2020 का है। जब शिकायतकर्ता देब कुमार ने हौज खास पुलिस थाने में बयान दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह गुलमोहर पार्क के ए-12 में रहता था। वहीं मजदूरी करता था।

तड़के सुबह एक लड़का उसके पास आया। उसे बंदूक दिखाते हुए गोली मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन और पैसे छीनकर भाग गया।

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