अदालत से:::::बंगाल : हिंसा मामले में पांच टीएमसी कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भाजपा का समर्थन करने वाले परिवारों को निशाना बनाने वाले पांच आरोपियों की जमानत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि यह घटनाएं लोकतंत्र पर गंभीर हमला हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2021 के दौरान भाजपा का समर्थन करने वाले परिवारों को निशाना बनाने के आरोपी पांच लोगों की जमानत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं ‘लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमला हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ आरोप ‘इतने गंभीर हैं कि इनका समाज पर ‘प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह पता चला है कि लगभग 40-50 भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने शिकायतकर्ता के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की।
उसकी पत्नी को बालों से खींचा और फिर उसका यौन शोषण किया। वह खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की धमकी देने के बाद भागने में सफल रही। अदालत से फैसले में कहा कि ऐसे में आरोपी प्रतिवादियों को दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए। अदालत ने छह आरोपियों को आज से दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा, ऐसा न करने पर ट्रायल कोर्ट उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बलपूर्वक उपाय अपनाएगा।
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