Supreme Court Grants Interim Protection to Former Telangana SIB Chief T Prabhakar Rao in Phone Tapping Case एसआईबी के पूर्व प्रमुख पर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण, Delhi Hindi News - Hindustan
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एसआईबी के पूर्व प्रमुख पर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के एसआईबी के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और उनका...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 29 May 2025 08:37 PM
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एसआईबी के पूर्व प्रमुख पर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को दंडात्मक कार्रवाई से गुरुवार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राव को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए। माना जा रहा है कि राव इस समय अमेरिका में हैं। पीठ ने कहा कि इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार किए जाने तक, हम याचिकाकर्ता को संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं। इस उद्देश्य के लिए, केवल भारत की यात्रा के लिए याचिकाकर्ता को पासपोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वह भारत आने पर तीन दिन में संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सके।

पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने जांच अधिकारी को पांच अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

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