Supreme Court Upholds DND Flyover Toll-Free Status Rejects Review Petition डीएनडी के टोल से जुड़ी समीक्षा याचिका खारिज, Delhi Hindi News - Hindustan
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डीएनडी के टोल से जुड़ी समीक्षा याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने लाखों यात्रियों को राहत देते हुए पिछले साल के आदेश को बरकरार रखा। निजी कंपनी एनटीबीसीएल की याचिका...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 9 May 2025 07:29 PM
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डीएनडी के टोल से जुड़ी समीक्षा याचिका खारिज

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएनडी फ्लाईओवर को टोल फ्री करने के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने लाखों दैनिक यात्रियों को राहत देते हुए दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर को टोल फ्री रखने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने डीएनडी फ्लाईओवर का संचालन करने वाली निजी कंपनी 'नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड' (एनटीबीसीएल) की याचिका पर 20 दिसंबर, 2024 के फैसले की समीक्षा संबंधी अनुरोध ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के डीएनडी फ्लाईओवर को टोल-फ्री बनाने के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार पर तल्ख टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तब एनटीबीसीएल की अपील को हाईकोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ खारिज कर दिया था, जिसमें उसे यात्रियों से टोल वसूलना बंद करने के लिए कहा गया था।

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