दहेज हत्या के आरोप से सास-ससुर बरी
Agra News - दहेज हत्या के मामले में ससुर उरवेंद्र सिंह और सास इंद्रो देवी को अदालत से राहत मिली है। सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया। मृतका की कॉल रिकॉर्डिंग से आरोप साबित नहीं हुए। वादी सूरज ने अपनी...

दहेज हत्या समेत अन्य के मामले में आरोपित ससुर उरवेंद्र सिंह उर्फ रविन्द्र सिंह और सास इंद्रो उर्फ इंदिरा देवी निवासी पिनाहट को राहत मिल गई है। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी करने के आदेश दिए। पेश की गई मृतका के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से आरोप साबित नहीं हो सके। वादी सूरज ने थाना पिनाहट में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि उसकी बहन मधु उर्फ हेम कुमारी की शादी 16 अप्रैल को आरोपित के पुत्र रमेश के साथ हुई थी। आरोप था कि दहेज में पांच लाख की मांग पूरी न होने पर आरोपित ससुरालीजनों ने 31 मई 2019 को वादी की बहन की गला दबा हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी पति के घटना के समय नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय प्रेषित कर दी गई। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्रा ने तर्क दिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।