Court Acquits Prashant Parashar in Cheque Dishonor Case Overturns Six-Month Sentence चेक बाउंस के आरोपी की सजा निरस्त, मिली राहत, Agra Hindi News - Hindustan
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चेक बाउंस के आरोपी की सजा निरस्त, मिली राहत

Agra News - प्रशांत पाराशर को चेक डिसऑनर मामले में सत्र न्यायालय से राहत मिली है। अपर जिला जज ने उसकी छह माह की सजा को निरस्त कर उसे दोषमुक्त किया। रवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि पाराशर ने उससे 11.5 लाख रुपये...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 26 April 2025 08:07 PM
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चेक बाउंस के आरोपी की सजा निरस्त, मिली राहत

चेक डिसऑनर में छह माह की सजा एवं 12 लाख 58 हजार रुपये के जुर्माने के आरोपी प्रशांत पाराशर को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने आरोपी की सजा को निरस्त कर दोषमुक्त करने के आदेश दिए। रवेंद्र सिंह निवासी ताजगंज ने आरोपित प्रशांत पाराशर के विरुद्ध मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उसने उससे 11 लाख पचास हजार रुपये उधार लिए थे। धनराशि वादी ने अपने परिजनों आदि से लेकर आरोपित को दी थी। दिसंबर 23 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित को छह माह के कारावास एवं 12 लाख 58 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इस पर आरोपित ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश शर्मा एवं अरुण तेहरिया के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। आरोपित के अधिवक्ताओं ने तर्क दिए कि परिजनों से लेकर रुपये देने के बाद भी वादी ने उनकी अदालत में गवाही दर्ज नहीं कराई। चेक कब डिसऑनर हुआ, वह वादी को याद नहीं। अपना खाता नंबर भी याद नहीं है।

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