लूट के दोषी को तीन वर्ष आठ माह की सजा
Agra News - जिला अदालत ने बरहन निवासी गौरव को तमंचा दिखाकर लूट करने के मामले में दोषी पाया है। उसे तीन वर्ष और आठ महीने की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना दिया गया है। 15 सितंबर 2021 को उसने 1500 रुपये और एक...

तमंचा दिखाकर लूट करने के मामले में आरोपी गौरव निवासी बरहन को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज छह की अदालत ने उसे तीन वर्ष आठ माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नरेंद्र कुमार सिंह ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना बरहन में 15 सितंबर 2021 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी तमंचा के बल पर वादी से 1500 रुपये व एक मोबाइल फोन लूट कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 14 अक्तूबर 21 को आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लूट के रुपये व मोबाइल बिक्री के 4300 रुपये बरामद किए।
विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध 15 सितंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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