गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को आठ वर्ष कैद
Agra News - गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों बबलू, अर्जुन और जितेंद्र को अदालत ने दोषी पाया है। उन्हें आठ वर्ष की कारावास और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 14 जून 2013 को एक युवक की...

गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों बबलू, अर्जुन और जितेंद्र निवासीगण बिहारीपुर एत्मादपुर को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज सोलह की अदालत ने दोषियों को आठ वर्ष के कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना एत्मादपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 14 जून 2013 को आरोपियों ने उसके भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को 16 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के दौरान मुकदमा हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य नष्ट करेन के आरोप में तरमीम किया गया। पुलिस ने अहम साक्ष्य जुटा एक अक्तूबर 2013 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
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