दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने वालों पर होगी कार्रवाई
Agra News - जगदीशपुरा क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 18 मई को आरोपी ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने...

जगदीशपुरा क्षेत्र में धर्मस्थल में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर अदालत को अवगत कराने के आदेश थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को दिए। वादिया ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पांच वर्षीया अबोध बच्ची के साथ 18 मई को आरोपी पवित्र उर्फ पम्पी ने दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद होने पर लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिस पर संज्ञान ले विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने सख्त नाराजगी जताते हुए थानाध्यक्ष जगदीशपुरा को आदेशित किया कि वह स्वयं अथवा मुकदमे के विवेचक से उक्त मामले का वीडियो वायरल करने वालों के विरुद्ध्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
साथ ही उनका कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने के कारण दोषी व्यक्तियों के संबंध में विवेचना कर न्यायालय को अवगत कराएं।
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