पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
Agra News - पत्नी कुमकुम गोस्वामी की जलाकर हत्या के मामले में पति मनोज गोस्वामी को दोषी पाया गया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। विवाह के बाद कुमकुम को ससुराल वालों ने...

पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति मनोज गोस्वामी निवासी सदर को अदालत ने दोषी पाया है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी बसंत कुमार गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने वादी समेत आठ गवाह पेश किए। इसमें एसआई और डॉक्टर की गवाही अहम रही। तर्क दिए कि साक्ष्यों से आरोप साबित हुआ। बालूखेड़ा थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ निवासी अखिलेश गोस्वामी ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन कुमकुम/भाग्यश्री गोस्वामी का विवाह 10 फरवरी 2015 को मनोज के साथ हुआ था।
शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी बहन से ससुरालीजन चार पाहिया गाड़ी एवं रुपये की मांग के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। 31 अगस्त 2022 की सुबह उसके भाई के मोबाइल पर मनोज ने बताया कि कुमकुम गैस पर चाय बनाते समय गिर गई और गंभीर अवस्था में है। वह अपने परिजनों के साथ पहुंचा तो देखा कि उसकी बहन का शव पोस्टमार्टम हाउस पर रखा है। उसके ससुरालीजनों ने बहन की हत्या कर दी है। थाना पुलिस ने एक सितंबर को मुकदमा दर्ज किया। दो सितंबर को आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के बाद 20 नवंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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