23 किलो चांदी हड़पने के आरोपी के विरुद्ध् मुकदमा
Agra News - सीजेएम की अदालत ने 23 किलो चांदी हड़पने के आरोपित दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी दिलीप अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दीपक ने चांदी का व्यापार करने के लिए उसे 23 किलो चांदी का वादा...

लाखों रुपये की 23 किलो चांदी हड़पने के आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। सीजेएम की अदालत ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए। वादी दिलीप अग्रवाल निवासी निर्मला आशियाना खंदारी ने अधिवक्ता कृष्ण कृपाल सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में विपक्षी दीपक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह मैसर्स बीडी चेंस के नाम से जैन पैलेस किनारी बाजार में चांदी का व्यवसाय करता है। विपक्षी ने दो जनवरी 2025 को अपने व्यापार के लिए 23 किलो पक्की चांदी बिल के माध्यम से ले एक माह में वापस करने का वादा किया था।
विपक्षी द्वारा समय सीमा के अंदर वादी को उसकी चांदी नहीं वापस की। 20 जनवरी 2025 को चांदी मांगने विपक्षी के घर जाने पर विपक्षी ने वादी को धमकी दी। थाना पुलिस द्वारा कोई सुनवाई न करने पर उसने न्याय के लिए अदालत की शरण ली।
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