LIC Denies Claim for Cancer Death Consumer Court Orders Compensation of 18 5 Lakh क्लेम किया था खारिज, एलआईसी को देने होंगे 18.50 लाख, Agra Hindi News - Hindustan
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क्लेम किया था खारिज, एलआईसी को देने होंगे 18.50 लाख

Agra News - एक महिला की कैंसर से मौत के बाद उसके बेटे ने एलआईसी से बीमा क्लेम प्रस्तुत किया, जिसे कंपनी ने पूर्व बीमारी छिपाने के कारण खारिज कर दिया। रोहित अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में मामला दायर किया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 29 May 2025 07:31 PM
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क्लेम किया था खारिज, एलआईसी को देने होंगे 18.50 लाख

एलआईसी से जीवन बीमा पॉलिसी धारक महिला की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई। उसके बेटे ने क्लेम प्रस्तुत किया तो बीमा कंपनी ने पूर्व बीमारी छिपाने का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया। तब उसने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने एलआईसी (लाइफ इंश्योरेंश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 18.50 लाख रुपये वादी को 45 दिन के भीतर दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 60 हजार अदा करने होंगे। वादी रोहित अग्रवाल निवासी अपर्णा पंचशील अपार्टमेंट बोदला ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश शर्मा के माध्यम से आयोग में सात सितंबर 2020 को मुकदमा दायर किया था।

बताया कि वादी की मां सुनीता अग्रवाल ने एलआईसी से 28 नवंबर 2018 को जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। जिसमें वादी को नॉमनी बनाया था। 15 नवंबर 2019 को उसकी मां की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। एलआईसी ने पूर्व बीमारी छिपाने का हवाला देकर 15 जुलाई 2020 को खारिज कर दिया।

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