Allahabad High Court gives permission for cleaning of Sambhal Jama Masjid संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं मिली, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं मिली, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका

  • संभल जामा मस्जिद की रंगाई पोताई की मुस्लिम पक्ष की मांग पूरी नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट में एएसआई ने कहा कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। ऐसे में रमजान से पहले मुस्लिम पक्ष केवल मस्जिद की साफ सफाई करा सकते हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 28 Feb 2025 07:44 PM
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संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं मिली, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका

यूपी के संभल में जामा मस्जिद में रमजान से पहले रंगाई-पोताई कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट पर फिलहाल मस्जिद की केवल साफ-सफाई की अनुमति दी है। मस्जिद के निरीक्षण के बाद एएसआई ने कोर्ट में कहा कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा है। अब कोर्ट में अगली सुनवाई पांच मार्च को करेगा।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान संभल जामा मस्जिद में रमजान के पहले रंगाई पुताई की अनुमति देने के मामले में एएसआई को तीन अफसरों,मस्जिद के मुतवल्ली के साथ अविलंब परिसर का निरीक्षण कर इस बात की रिपोर्ट देने को कहा है कि परिसर में सफेदी, रखरखाव/मरम्मत की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने कमेटी गठित कर एएसआई से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के कुछ देर बाद ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की तीन सदस्यीय टीम ने शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण किया।

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टीम शाम करीब 4.40 बजे मस्जिद कमेटी के अंदर गई। एक घंटा 10 मिनट चली जांच के बाद मस्जिद सदर ने बताया कि एएसआई की टीम ने मस्जिद के अंदर और बाहर का निरीक्षण किया है। उन्हें क्षतिग्रस्त हो रहे स्थानों व खराब हो रहे स्थलों को दिखाया है। जिससे रंगाई पुताई के साथ मरम्मत की अनुमति मिल सके।

इसके बाद आज शुक्रवार को फिर हाईकोर्ट सुनवाई हुई। कोर्ट ने जामा मस्जिद की साफ-सफाई के लिए दे दी है। निरीक्षण के बाद एएसआई ने कोर्ट में कहा कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच मार्च डेट दी है।

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