Court Sentences 22-Year-Old Robbery Case to 3 Years in Prison with Fine कोर्ट से : लूट की वारदात में तीन साल की जेल, सात हजार रुपये जुर्माना, Amroha Hindi News - Hindustan
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कोर्ट से : लूट की वारदात में तीन साल की जेल, सात हजार रुपये जुर्माना

Amroha News - अमरोहा। अदालत ने लूट की 22 साल पुरानी वारदात में तीन साल कैद की सजा सुनाई व दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाTue, 20 May 2025 04:25 AM
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कोर्ट से : लूट की वारदात में तीन साल की जेल, सात हजार रुपये जुर्माना

अदालत ने लूट की 22 साल पुरानी वारदात में तीन साल कैद की सजा सुनाई व दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र से जुड़ा था। साल 2002 में बदमाशों ने एक किसान के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें बिजनौर जिले के चांदपुर निवासी सुभाष व इसी थाना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी रामौतार, मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला सूर्य नगर निवासी सुरेश कुमार शर्मा और चांदपुर कस्बा निवासी काशी उर्फ रांची शामिल निकला था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया था। फिलहाल सभी बदमाश जमानत पर थे।

मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने रामौतार को दोषी करार दिया। तीन साल कैद की सजा सुनाई तथा सात हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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