मारपीट में चार लोगों को एक-एक साल की जेल, आठ हजार रुपये का जुर्माना
Amroha News - मारपीट के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी ठहराया और एक-एक साल की जेल की सजा सुनाई। घटना 12 जुलाई 2018 को रजबपुर गांव में हुई, जहां आरोपियों ने शराब पीकर रवि के परिवार के साथ मारपीट की थी। कोर्ट...

मारपीट के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को दोषी माना। एक-एक साल जेल की सजा सुनाई व आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना गांव रजबपुर की थी। यहां अनुसूचित जाति के रवि का परिवार रहता है। 12 जुलाई 2018 की शाम में मोहल्ले के रहने वाले अकील, जुगनू, नबील और जुबैर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। घर के बाहर गाली-गलौज करने के विरोध पर आरोपियों ने रवि को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने चारों के खिलाफ मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। गिरफ्तार कर पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान कर दिया था।
फिलहाल मामले में चारों जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट संजय चौधरी की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मनोज सक्सेना ने की। शुक्रवार को कोर्ट में मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अकील, जुगनू, नबील व जुबैर को दोषी करार दिया। चारों को एक-एक जेल की सजा सुनाई व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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