निर्धारित ऊंचाई से ज्यादा बने भवनों पर एडीए करेगा कार्रवाई
Ayodhya News - अयोध्या में रामधाम के चारों ओर भवनों की ऊंचाई को निर्धारित किया गया है। एडीए ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बोर्ड लगाए हैं। रामपथ चैड़ीकरण के दौरान मंदिर के पास के क्षेत्रों...

अयोध्या, संवाददाता। रामधाम के मार्गो पर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऊंचाई के भवन बनाने की जानकारी देते हुए जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं। जिससे लोग जागरूक हो सकें और नियम विरुद्ध कार्य न करें। एडीए के उपाध्यक्ष ने मानक के विपरीत बनाए गए भवनों के निर्माण पर कार्रवाई की बात कही है। रामपथ चैड़ीकरण के दौरान मंदिर के अगल- बगल सहित अन्य क्षेत्र के निर्माण कार्य की ऊंचाई निर्धारित की गई थी। अब विभाग द्वारा रामधाम में जगह-जगह बोर्ड लगाया जा रहा है। जिसमें 2031 महा योजना के अंतर्गत बताया गया है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के आसपास मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्र आरटीजेड- वन एवं आरटीजेड- टू घोषित किया गया है।
जिसमें वन की सीमा निम्नवत है रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग से रेलवे लाइन होते हुए रेलवे स्टेशन को छोड़ते हुए रायगंज रोड से रानी बाजार चौराहे से होते हुए तपस्वी छावनी चौराहे से बाल्मीकि भवन होते हुए मुख्य मार्ग पर राम की पैड़ी परिक्रमा मार्ग से दक्षिण होते हुए लक्ष्मण घाट होते हुए साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे से होते हुए रानोपाली रेलवे क्रासिंग तक जिसमें भवन निर्माण करने पर धार्मिक भवनों को छोड़कर अन्य भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क से साढ़े सात मीटर होगी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बताया फेज वन का मास्टर प्लान शासन ने पास किया है। उस मास्टर प्लान में दो जोन बनाए गए हैं। रिस्ट्रिक्टेड टेंपल जोन वन और टू बिल्डिंग बायलाज में भवनों की ऊंचाई निर्धारित की गई है। मंदिर के पास वाले एरिया को आरटीजेड वन बनाया गया है। जिसमें साढ़े सात मीटर और अन्य क्षेत्र आरटीजेड टू में 15 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इन दोनों जोन में इससे ऊंचे भवन का नक्शा पास नहीं किया जाता है। इसलिए जानकारी के लिए जगह-जगह बोर्ड लगाए गए हैं। अब जांच की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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