15-Year-Old Drug Case Special Judge Sentences Accused to 20 Years in Prison मथुरा के चरस तस्कर को दो मामलों में 10-10 साल की सजा, Badaun Hindi News - Hindustan
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मथुरा के चरस तस्कर को दो मामलों में 10-10 साल की सजा

Badaun News - बदायूं में स्पेशल जज सुरेंद्र पाल सिंह ने 15 साल पुराने ड्रग मामले में एक आरोपी सौरभ को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने आरोपी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंWed, 11 June 2025 04:57 AM
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मथुरा के चरस तस्कर को दो मामलों में 10-10 साल की सजा

बदायूं, विधि संवाददाता। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने करीब 15 साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुये दो अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना डाला है। कोर्ट ने यह भी आदेश किया है कि जुर्माना अदा न करने की दशा में दोषी को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक थाना गुन्नौर में तैनात उप निरीक्षक राजवीर सिंह द्वारा दो सितंबर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार जब उप निरीक्षक राजवीर सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त करते हुए जुनावई तिराहे से अजीजपुर की तरह पर पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी की एक गाड़ी टाटा 407 बंद बॉडी और एक बोलेरो गाड़ी खड़ी है।

टाटा गाड़ी से बोलेरो में शराब उतारी जाएगी। इसके अलावा उनके पास और भी संदिग्ध सामान मिल सकता है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस पार्टी ने दोनों गाड़ियों को घेर कर रोकने की कोशिश की। बोलेरो चालक अपने गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर टाटा 407 को रोककर उसकी तलाशी लेने पर गाड़ी से एक किलो चरस तथा पकड़े गए व्यक्ति सौरभ पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम फौडर थाना मुगर्रा जिला मथुरा और दिलीप पुत्र प्रथम सिंह निवासी मोहल्ला तमनागढ़ी थाना हाथरस गेट जिला महामाया नगर के पास से एक-एक किलो चरस कुल तीन किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज करा कर विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियुक्त दिलीप की पत्रावलियां पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णीत की जा चुकी हैं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने पत्रावलियों पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अवैध चरस रखने के आरोप में अभियुक्त सौरभ को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम सौरभ पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी डाला है।

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