Judge Sentences Man to 20 Years for Kidnapping and Rape of Minor Under POCSO Act नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना, Badaun Hindi News - Hindustan
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नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना

Badaun News - अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने नाबालिग को कार से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे पीड़िता को दिया जाएगा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंFri, 30 May 2025 05:47 AM
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नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना

अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने नाबालिग को कार से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि वह नोएडस में रहकर मेहनत मजदूरी रकता है। उसकी 13 साल की नाबालिग लड़की अपनी नानी के यहां 15 जुलाई को गई थी।

26 जुलाई 2022 को दोपहर में भोमेंद्र पुत्र भजनलाल अपने दोस्त पवन पुत्र भगवान दास की सहायता से उसे बहलाफुसलाकर कार से नोएडा ले गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की। पुलिस नाबालिग लड़की को बरामद किया। जिसके बाद उसने बताया, ओमेंद्र निवासी बझौडा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर उसे नानी के घर के दरवाजे से उठाकर गाड़ी में डालकर नोएडा ले गया। उसने वहां कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पुलिस ने विचेचना शुरू की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। तब यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद ओमेंद्र उर्फ ओमिद को दोषी मानते हुये 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुये उक्त राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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