छेड़छाड़ और अश्लील हरकत पर दो भाइयों को सजा
Badaun News - अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दो भाइयों को छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप में दोषी ठहराया। दोनों को तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामला एक महिला की शिकायत पर...

अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी माना। इस मामले में दोनों को तीन तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक थाना बिसौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिया, कि वह घर में अकेली दो लड़कियों के साथ रहती है। 27 दिसंबर 2016 को समय करीब 6.30 बजे उसकी दोनों पुत्री शौच के लिए खेत में गई थीं।
इसी बीच बड़ी पुत्री पीड़िता उम्र 14 वर्ष को गांव के ओमप्रकाश पुत्र कुंदन लाल ने हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें करने लगा । उसने उक्त ओमप्रकाश रास्ते में ही मिल गए। उसने पुत्री के संबंध में शिकायत की, इस बात को लेकर कहासुनी हो गई और ओमप्रकाश के घर के सामने उसका बड़ा लड़का नंदकिशोर आया और गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जिससे उसके और उसकी लड़की के गुम छोटे आई और लड़की बेहोश हो गई थी । न्यायालय में ओम प्रकाश व नंदकिशोर पुत्रगण कुंदन लाल निवासी मिठामई थाना बिसौली पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ बा अश्लील हरकत करने और मारपीट करने के आरोप का मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलो को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोनों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है ।
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