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ऑनलाइन ठगी होने पर 72 घंटों के भीतर दर्ज कराएं शिकायत

Bagpat News - त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर खरीदारी के दौरान उपभोक्ता साइबर ठगों के शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि धोखाधड़ी हुई है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें। उपभोक्ता मामले के पोर्टल पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतTue, 15 Oct 2024 11:03 PM
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ऑनलाइन ठगी होने पर 72 घंटों के भीतर दर्ज कराएं शिकायत

त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर ऑफर और सेल की भरमार लग जाती है। लोग भी इनके लालच में फंस जाते हैं और जल्दबाजी में खरीदारी करने के कारण साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई ग्राहक नकली सामान मिलने या पैसों की ठगी का शिकार हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके इसकी शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। इससे आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ------

उपभोक्ता पोर्टल पर ऐसे मिलेगी मदद

अगर कोई कंपनी खराब सामान देती है तो इसकी ऑनलाइन शिकायत उपभोक्ता मामलों के पोर्टल पर की जा सकती है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल आईडी डालकर पंजीकरण करें। इसके बाद शिकायत से जुड़ी पूरी जानकारी बिल और ऑर्डर ब्योरे के साथ सबमिट करें। इसके अलावा ई-दाखिल पोर्टल पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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45 दिन में निपटाना होगा मामला

उपभोक्ता मामलों के पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद कंपनी को समाधान के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय दिया जाता है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा आपको रिफंड मिलेगा। साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत ट्रैक करने का भी विकल्प भी मिलता है।

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तत्काल अपनाए ये प्रक्रिया अपनाएं

नजदीकी थाने जाएं

अपने बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर से 1930 पर सूचना दें।

पोर्टल पर जानकारी दें साइबर अपराध शाखा की आधिकारिक वेबसाइटू८ुी१ू१्रेी.ॠङ्म५.्रल्ल पर शिकायत दर्ज करें।

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वित्तीय ठगी हुई है तो ये कदम उठाएं

धोखाधड़ी की सूचना तुरंत बैंक को दें

आगे किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए बैंकिंग पासवर्ड बदलें।

डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी हुई है तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाएं।

यदि यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए ठगी हुई है तो बैंक और यूपीआई ऐप कंपनी को इसकी सूचना तुरंत देनी होगी।

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अगर नकली सामान मिला है तो यह करें

अगर आपको नकली या घटिया गुणवत्ता वाला सामान डिलीवर हुआ है तो सबसे पहले संबंधित ई-कॉमर्स कंपनी को सूचित करें। नियमों के मुताबिक कंपनी को ग्राहकों की किसी भी शिकायत का जवाब 48 घंटे के भीतर देना पड़ता है। ग्राहक अपनी शिकायत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके या वेबसाइट के जरिए दर्ज करवा सकते हैं।

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इन शर्तों पर रकम वापस मिलेगी

यदि ठगी के तीन दिन के अंदर ही अपने बैंक में शिकायत दर्ज करा देते हैं तो पूरा पैसा मिलने की उम्मीद रहती है।

ऐसा करने पर बैंक 10 दिनों के अंदर पूरे पैसे लौटाने का दावा करते हैं।

बैंक आपको उसी स्थिति में पैसा वापस करेगा यदि ठगी आपकी गलती से नहीं हुई होगी।

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