New Regulations for Marriage Registration in India Strict Oversight by Stamp and Registration Department शादी के पंजीकरण की निगरानी करेगा रजिस्ट्री विभाग, Bagpat Hindi News - Hindustan
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शादी के पंजीकरण की निगरानी करेगा रजिस्ट्री विभाग

Bagpat News - पहली बार, शादी के पंजीकरण की निगरानी स्टांप एवं पंजीकरण विभाग द्वारा की जाएगी। परिवार की अनुमति के बिना गुपचुप विवाह का पंजीकरण अब मुश्किल होगा। ठोस साक्ष्य के बिना विवाह पंजीकरण संभव नहीं होगा।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतWed, 18 June 2025 02:25 AM
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शादी के पंजीकरण की निगरानी करेगा रजिस्ट्री विभाग

पहली बार शादी के पंजीकरण की निगरानी की जिम्मेदारी स्टांप एवं पंजीकरण विभाग को सौंपी गई है। अब परिवार की मर्जी के बिना गुपचुप विवाह कर पंजीकरण कराना नव-युगलों के लिए आसान नही होगा। इसके लिए शासनस्तर से कड़ा रुख अपनाया गया है। अब शादी पंजीकरण के लिए आधे-अधूरे साक्ष्य नहीं चल पाएंगे। ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही विवाह पंजीकरण की कार्रवाई पूरी होगी। रजिस्ट्री विभाग का काम होगा कि शादी के पंजीकरण कराने वाले उप-रजिस्ट्रार के कामकाज की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि शादी के लिए शासनस्तर से तय की गई गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं।

इसकी मासिक रिपोर्ट भी तैयार होगी। जब तक संशोधित नियमों को विधिवत रूप से तैयार करके लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक आईजी स्टांप को दिशा-निर्देशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी शासन स्तर से दी गई है। विवाह पंजीकरण की जिम्मेदारी सभी डिप्टी रजिस्ट्रार की भी होगी। वह रजिस्ट्रार विभाग के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। सब रजिस्ट्रार शिवकुमार ने बताया कि विवाह पंजीकरण के समय पुरोहित या विवाह संपन्न कराने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। हलफनामे में पुरोहित की पहचान और विश्वसनीयता का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत पुरोहित का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, आधार कार्ड की प्रति, कोई अन्य वैध पहचान दस्तावेज, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार का फोटो के साथ इस बात की घोषणा, जिसमें पुष्टि की गई हो कि उसने विवाह संपन्न कराया है और विवाह समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। विशेष रूप से भागे हुए जोड़ों के मामलों में यह अनिवार्य होगा। ------ डिप्टी रजिस्ट्रारों की जवाबदेही तय डिप्टी रजिस्ट्रार विवाह प्रमाण पत्र के पीछे साफ-साफ पर लिखेंगे कि हाईकोर्ट की अधिसूचना (दिनांक 14.10.2024) में निहित निर्देशों का अनुपालन किया गया है और पुरोहित या विवाह संपन्न कराने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए शपथ-पत्र का अध्ययन कर लिया गया है। वह संतुष्ट है और वह विवाह पंजीकरण के समय उपस्थित था। आईजी स्टांप अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। यह देखना उनकी जिम्मेदारी होगी कि डिप्टी रजिस्ट्रार निर्देशों के अनुसार अपना काम कर रहे हैं या नहीं। इस काम के लिए संबंधित कार्यालयों में रखे गए रजिस्टर में इस तरह के अनुपालन को प्रमाणित करने वाली मासिक प्रविष्टि भी दर्ज की जाएगी।

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