Yogi Government Increases Financial Aid for Daughters Weddings Amid Rising Inflation 738 निर्धन बेटियों के शादी कराने का मिला लक्ष्य, Bahraich Hindi News - Hindustan
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738 निर्धन बेटियों के शादी कराने का मिला लक्ष्य

Bahraich News - बहराइच में योगी सरकार ने बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की राशि बढ़ाई है। 738 निर्धन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कन्याओं के खाते में 60,000 रुपये दिए जाएंगे, इसके अलावा दहेज सामग्री में भी...

Newswrap हिन्दुस्तान, बहराइचFri, 13 June 2025 04:44 PM
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  738 निर्धन बेटियों के शादी कराने का मिला लक्ष्य

बहराइच,संवाददाता। बाबुल के घर जाने को तैयार बेटियों की शादी में परिवार की आर्थिक तंगी अब आड़े नहीं आएगी, बल्कि बढ़ते महंगाई को देख योगी सरकार ने भी झोली खोली है। अब दहेज सहित आर्थिक मदद की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है,ताकि जरूरत के हिसाब से बेटियों को सामान उपलब्ध कराया जा सके। इस बार जिले में ऐसी 738 निर्धन बेटियों को सरकार के इस फैसला लाभ मिलेगा। योगी सरकार की ओर से गरीब बेटियों की शादी के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत शहर, निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लक्ष्य बढ़ाने के साथ ही बेटियों के दहेज का सामान व आर्थिक मदद की राशि में भी वृद्धि की गई है। सीडीओ मुकेश चंद्र ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्वी की स्थापना हेतु के लिए 60,000 कन्या के खाते में डीबीटीके माध्यम से भेजी जाएगी। उपहार सामग्री के रूप में अब 05 साड़ी ब्लाउज सहित,चुनरी,पेन्ट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, चाँदी की पायल, चाँदी की बिछिया इसके अलावा डिनर सेट-स्टेनलेस स्टील,कुकर, कढ़ाही, ट्रॉली बैग, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, डबल बेड चावर, पिलो कवर, कम्बल समेत अन्य सामान होंगे। इसके अलावा शादी कार्यक्रम में खानपान समेत अन्य कार्य भी आवंटित बजट से कराया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि वर्ष 2025-26 हेतु जनपद में 738 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खण्डवार/नगर निकायों को लक्ष्य का आवंटन किया जा चुका है, पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन-पत्रों का सत्यापन सहायक विकास अधिकारी/पर्यवेक्षकों (स0क0) द्वारा कराया जा रहा है। सीडीओ ने बताया कि विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता मिलेगी। 03 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले शहरी व ग्रामीण परिवार पात्र होंगे। कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 60 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में, रुपये 25 हजार की वैवाहिक सामग्री एवं रुपये 15 हजार विवाह व्यवस्था में व्यय किये जाते हैं। आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवेदक का पहचान-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों पक्षों के परिवार रजिस्टर की नकल एवं मोबाइल फोन नम्बर।

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