Two Youths Sentenced to 8 Years for Deadly Attack on Woman Over Garbage Dispute in Banda गैर इरादतन हत्या में दो को कारावास, Banda Hindi News - Hindustan
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गैर इरादतन हत्या में दो को कारावास

Banda News - बांदा में दरवाजे पर गोबर और कूड़ा डालने के विरोध पर दो युवकों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों दोषियों को जिला न्यायालय ने आठ साल की सजा और 10 हजार रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, बांदाThu, 29 May 2025 01:16 AM
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गैर इरादतन हत्या में दो को कारावास

बांदा। संवाददाता दरवाजे पर गोबर डालने व कूड़ा करकट डालने के विरोध पर गांव के दो युवकों ने महिला पर लाठी-डंडा जानलेवा हमला किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दोनों दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह यादव की अदालत ने आठ-आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बबेरू थानाक्षेत्र के कोर्रम गांव निवासी छत्रपाल ने थाना बबेरू में 29 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि गांव के विक्रम व मनोज घर के दरवाजे के पास गोबर व कूड़ा करकट डाल रहे थे।

बहू सेवा पत्नी मधुकांत ने विरोध किया तो उसपर लाठी-डंड से हमलाकर लहूलुहान कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से झांसी को रेफर किया गया। चार सितंबर 2023 को इलाज के दौरान बहू की मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि विवेचक ने गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व शासकीय अधिवक्ताओं की पैरवी विक्रम व मनोज को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने बुधवार को सजा सुनाई।

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