गैंगेस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा
Barabanki News - बाराबंकी में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। देवा थाना के पूर्व उपनिरीक्षक अजय कुमार ने 31 मार्च 2022 को आरोप दर्ज कराया था।...

बाराबंकी। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। देवा थाना के तत्कालीन उपनिरीक्षक अजय कुमार ने 31 मार्च 2022 को अभिषेक द्विवेदी पुत्र ओमकार निवासी मोहनलालगंज जनपद लखनऊ व सिराज पुत्र नबी अहमद निवासी कस्बा व थाना देवा पर गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पूरी होने पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-08 द्वारा आरोपों को सही पाया गया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों अभिषेक द्विवेदी व सिराज पुत्र नबी अहमद को दो-दो साल कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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