पीएनबी को 40 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश
Basti News - जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक को फिक्स्ड डिपॉजिट की धनराशि वापस न करने पर 40 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग ने कहा कि जमा धनराशि पर 13 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाए। यदि 30 दिन में...

बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने फिक्स्ड डिपॉजिट की धनराशि वापस नहीं करने पर बैंक पर 40 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। अदालत ने जमा धनराशि को ब्याज सहित भुगतान करने का भी आदेश दिया है। गोंडा जनपद के आवास विकास कॉलोनी निवासी गरिमा मलिक पुत्री डॉ. विजय मलिक आदि ने पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2015 में मुकदमा दाखिल किया था। परिवादीगण की मां ने दोनों नाबालिग संतानों के नाम से पंजाब नेशनल बैंक की गांधीनगर शाखा से एक-एक एफडीआर लिया था। यह दोनों एफडीआर 29026 रुपये के 19 मार्च 1997 में लिए गए थे।
उनकी परिपक्वता अवधि 42 माह थी। मियाद पूरी होने पर बैंक ने भुगतान नहीं किया। 2015 में परिवाद दाखिल किया। विलंब के आधार पर परिवाद खारिज हो गया। इसके खिलाफ राज्य आयोग में अपील किया। पांच दिसंबर 2019 को अपील स्वीकार हो गई। आयोग ने कहा कि नाबालिग के विरुद्ध मियाद की गणना उसके वयस्क होने की तिथि से होगी। पत्रावली जिला फोरम में सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद वर्तमान पीठ ने भुगतान न करने के लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत के फैसले के 30 दिन के अंदर जमा धनराशि पर 13 प्रतिशत ब्याज लगाकर उसकी परिपक्वता तिथि 19 सितंबर 2000 से ऑटो रिवर्स सिस्टम के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट मानते हुए आठ प्रतिशत ब्याज लगाकर वास्तविक तिथि तक ब्याज जोड़कर भुगतान करने का आदेश दिया है। अगर 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो 12 प्रतिशत ब्याज जोड़कर भुगतान करने का आदेश दिया है।
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