सड़क किनारे सुरक्षा रेलिंग पांच माह में बनाएं : हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊपरी तपोवन बांध क्षेत्र में सुरक्षा रेलिंग न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने उप जिलाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने और जिलाधिकारी को 5 माह में रेलिंग बनाने...

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊपरी तपोवन बांध क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में सड़क के किनारे सुरक्षा रेलिंग न होने से पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों व अन्य वाहनों के लिए संभावित खतरे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी से मामले की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी टिहरी को देने को कहा है। साथ ही जिलाधिकारी टिहरी को 5 माह के भीतर यह रेलिंग बनाने के निर्देश दिए हैं । मामले के अनुसार, चन्द्रलोक वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार निवासी राज त्रेहन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपर तपोवन क्षेत्र में बांध क्षेत्र के आसपास सेफ्टी रेलिंग न होने से संभावित खतरे की जानकारी दी थी।
बताया कि उन्होंने इस मामले में नगर पंचायत तपोवन को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन नगर पंचायत तपोवन ने बजट के अभाव में यह कार्य नहीं किया। पत्र में इस क्षेत्र में सेफ्टी रेलिंग बनाए जाने व इस के लिए बजट आवंटन के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
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