अर्थशास्त्र प्रवक्ता को नहीं मिला वेतन, डीआईओएस ऑफिस की भूमि होगी कुर्क
Basti News - बस्ती में 27 साल पुराने मामले में अध्यापक चंद्रशेखर सिंह को वेतन न मिलने पर अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय भवन की भूमि कुर्क करने का आदेश दिया है। चंद्रशेखर ने 1998 में मुकदमा दायर किया...

बस्ती। 27 साल पुराने मामले में अध्यापक का वेतन भुगतान नहीं करने पर सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनाली मिश्रा की अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय भवन की भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत अमीन रजवंत सिंह को कुर्की की रिपोर्ट आठ मई 2025 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अयोध्या जनपद के सोहावल निवासी चंद्रशेखर सिंह की नेशनल इंटर कॉलेज हर्रैया में अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर 1991 में नियुक्ति हुई थी। चंद्रशेखर सिंह के अलावा पांच अन्य अध्यापकों को भी नियुक्ति हुई थी। किसी को वेतन नहीं दिया गया। हालांकि बाद में पांच अध्यापकों को वेतन दिया जाने लगा। चंद्रशेखर सिंह को वेतन नहीं मिला। चंद्रशेखर ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में वर्ष 1998 में मुकदमा दाखिल कर दिया। 24 जनवरी 2005 को उनके पक्ष में डिग्री हो गई।
डिग्री के अनुपालन के लिए चंद्रशेखर ने इजरा वाद 26 मई 2005 को दाखिल किया। डिग्री में वर्ष 2005 तक का 14 लाख 38 हजार 104 रुपये बकाया वेतन व आगे का वेतन भी दिए जाने का आदेश दिया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से जिला जज की अदालत में अपील की गई, जो निरस्त हो गई। उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, वह भी निरस्त हो गई। इसके बावजूद भी अध्यापक का बकाया वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं दिया गया। न्यायाधीश सोनाली मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भवन की भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया है।
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