Court Sentences 10 Years for Rape of Minor POCSO Act किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

Bulandsehar News - न्यायालय ने 2014 में कोतवाली देहात क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरविंद को 10 साल की कैद और 18 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। किशोरी की गवाही और सबूतों के आधार...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरFri, 30 May 2025 01:36 AM
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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने वर्ष 2014 में कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को अभियोजक सुनील शर्मा और वरुण कौशिक ने बताया कि वर्ष 2014 में कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। 25 नवंबर 2014 को पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली देहात में आरोपी अरविंद पुत्र किशनपाल निवासी मोहल्ला संतनगर थाना लेनपार जिला फिरोजाबाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने जांच करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी अरविंद द्वारा दुष्कर्म किए जाने की भी जानकारी दी। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी अरविंद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अरविंद को 10 साल की कैद और 18 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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