बुजुर्ग की हत्या में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास
Bulandsehar News - एडीजे कोर्ट ने 60 वर्षीय चंद्रावती देवी की हत्या के आरोपी सुनील को पांच वर्ष की सजा सुनाई। घटना 27 अप्रैल 2020 को हुई जब सुनील ने चंद्रावती पर फावड़े से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।...

एडीजे कोर्ट ने घर में बैठे बुजुर्ग दंपति पर फावड़े से हमला कर महिला की हत्या के दोषी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि डिबाई कोतवाली में ज्योति प्रसाद पुत्र हेतराम निवासी गांव औरंगाबाद कसेर ने 27 अप्रैल 2020 को तहरीर देकर अवगत कराया कि वह अपनी पत्नी चंद्रावती देवी (60) के साथ घर के आंगन में बैठे हुए थे। तभी गांव का सुनील पुत्र कुंवर पाल हाथ में फावड़ा लेकर आया और उनकी पत्नी चंद्रवती देवी पर फावड़े से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
सुनील ने उनके कंधे पर भी फावड़े से प्रहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चंद्रवती देवी का पोस्टमार्टम कराया। दोषी सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य के आधार पर एडीजे विनीत चौधरी ने सुनील को पांच वर्ष का कारावास, नौ हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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