गैंगरेप और हत्या प्रकरण : एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Bulandsehar News - गौतमबुद्धनगर में दो लड़कियों का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। एक लड़की को चलती कार से फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश उर्फ रिंकू ने जमानत मांगी,...

गौतमबुद्धनगर से दो लड़कियों को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप के बाद एक युवती को कार से फेंककर मौत के घाट उतारने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट ओमप्रकाश वर्मा के न्यायालय ने खुर्जा के रहने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बतादें कि वारदात में शामिल गौतमबुद्धनगर के सूरजपुर निवासी संदीप, गाजियाबाद निवासी गौरव और अमित को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि छह मई को गौतमबुद्धनगर के सुरजपुर निवासी किशोरी और उसकी सहेली होटल में काम करने के लिए घर से निकली थी। तीन परिचित युवकों ने बड़ी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कार में बैठा लिया और नेशनल हाईवे पर कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।
मेरठ के जानी थाना क्षेत्र की बागपत रोड पर आरोपियों ने विरोध करने पर एक पीड़िता को चलती कार से नीचे फेंक दिया था, जिसे पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सात मई को किशोरी ने खुर्जा क्षेत्र में किसी तरह आरोपियों के चुंगल से भागकर खुर्जा पुलिस को मामले की सूचना दी। खुर्जा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 11 मई को तीनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की विवेचना में खुर्जा निवासी राजेश उर्फ रिंकू का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी राजेश उर्फ रिंकू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव एवं पीड़िता किशोरी के अधिवक्ता अमित चौहान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट ओमप्रकाश वर्मा के न्यायालय में आरोपी राजेश उर्फ रिंकू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनकर और पुलिस विवेचना में एकत्र साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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