Court sent five people including former MLA two former block pramukh to jail ballot papers were stolen in MLC election पूर्व विधायक, दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच को कोर्ट ने भेजा जेल, एमएलसी चुनाव में लूटा था मतपत्र, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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पूर्व विधायक, दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच को कोर्ट ने भेजा जेल, एमएलसी चुनाव में लूटा था मतपत्र

यूपी के बस्ती में मतपत्र लूटने के आरोप में तीन साल की सजा पाए पूर्व विधायक, दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच लोगों को मंगलवार को अदालत ने जेल भेज दिया। सजा के खिलाफ अपील को अपर कोर्ट ने खारिज कर जमानत अर्जी को भी निरस्त कर दिया था।

Yogesh Yadav बस्ती, निज संवाददाताTue, 29 April 2025 07:20 PM
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पूर्व विधायक, दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच को कोर्ट ने भेजा जेल, एमएलसी चुनाव में लूटा था मतपत्र

एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को रुधौली से पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल और दो पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत पांच लोगों को जेल भेज दिया है। इनको 2003 में एमएलसी चुनाव के दौरान मतगणना कक्ष में घुसकर मारपीट करने व मतपत्र लूटने के मामले में निचली अदालत से तीन-तीन वर्ष की सजा मिली है। इस सजा के खिलाफ अपील को अपर कोर्ट ने खारिज किया और उनकी जमानत अर्जी को निरस्त कर जेल भेज दिया।

बस्ती-सिद्धार्थनगर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का 2003 में एमएलसी चुनाव था। इस चुनाव की बस्ती सदर तहसील सभागार में गणना तीन दिसंबर 2003 को हुई। मतगणना में 124 वोटों से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के जीतने की घोषणा हुई। आरोप था कि इसी दौरान सपा प्रत्याशी कंचना सिंह, उनके पति आदित्य विक्रम सिंह, मो. इरफान, बृजभूषण सिंह, त्रयंबक पाठक, अशोक सिंह, संजय जायसवाल और महेश सिंह अपने 30-40 समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर आए। सुरक्षा में लगे सीओ को धक्का दिया और मतगणना कक्ष में घुस गए।

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इन सभी ने आरओ से पुनर्गणना कराने को कहा। आरओ और एआरओ ने समझाया लेकिन नाराज होकर टेबल पर रखी माइक को तोड़ दिया। 50 मतपत्र को टेबल से उठा लिए। इस मामले में आरओ की ओर से कोतवाली पुलिस ने पांच आईपीसी, 7 सीएलए व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आठ नामजद सहित 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। मुकदमे में कुल 10 गवाह बनाए गए।

गवाही और चार्जशीट के आधार पर एसीजेएम द्वितीय की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी थी। 20 मई 2023 को आए इस सजा के खिलाफ कंचना सिंह ने एडीजे/एमपी एलएमए कोर्ट में अपील की। 29 अप्रैल को कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। आठ आरोपियों में से कंचना सिंह और बृजभूषण सिंह की मौत हो चुकी है। एक आरोपी पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह बीमार चल रहे हैं। पांच आरोपी पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व प्रमुख त्रयंबक पाठक, पूर्व प्रमुख महेश सिंह, अशोक कुमार सिंह व मो. इरफान की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जेल भेज दिया। मंगलवार शाम सभी को जिला कारागार में दाखिल करा दिया गया।