हाईकोर्ट के आदेश पर पालिका ने ध्वस्त कराया शौचालय
Deoria News - देवरिया में नगर पालिका द्वारा चार वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की निजी भूमि पर बनाए गए शौचालय को हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया। भूमि स्वामी हेमन्त कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी,...

देवरिया, निज संवाददाता। शहर के देवरिया- गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति की निजी भूमि में नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा करीब चार वर्ष पूर्व बनवाए गए शौचालय को पालिका ने हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को ध्वस्त करा दिया। भूमि स्वामी ने शौचालय का निर्माण होने के दौरान विरोध किया था, लेकिन कुछ दिन काम रोकने के बाद पालिका ने शौचालय का निर्माण करा दिया था। जिसके बाद भूमि का मालिक कोर्ट चला गया। शहर के गरूलपार(रामगुलाम टोला) निवासी हेमन्त कुमार श्रीवास्तव पुत्र ईश्वरचन्द्र श्रीवास्तव व उनके पट्टीदारों की देवरिया- गोरखपुर ओवरब्रिज के पास भूमिधरी की आराजी है। जिस पर चार वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जाने लगा, जिसका हेमन्त कुमार श्रीवास्तव ने विरोध किया और इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की।
जिसके बाद तहसीलदार ने निर्माण कार्य रोकवा दिया, कुछ दिन निर्माण कार्य बन्द होने के बाद पालिका द्वारा पुन: कार्य चालू कर उक्त भूमि पर शौचालय का निर्माण करा दिया। निर्माण होने के बाद पुन: मौके पर जांच करने गए तहसीलदार को तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व वार्ड के सभासद ने बताया कि शिकायत कर्ता के पट्टिदारों के मौखिक सहमति पर ही शौचालय का निर्माण कराया गया है। मामले में अधिकारियों से न्याय न मिलता देख हेमन्त कुमार श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उक्त शौचालय को दस दिन के भीतर ध्वस्त करने का सख्त आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर पालिका ने रविवार को उक्त शौचायल को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। एक व्यक्ति की आंशिक भूमि पर शौचालय बन गया था। उसको हटवाने के लिए उक्त व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शौचालय को 10 दिन के भीतर हटवाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, देवरिया।
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