कानून को लेकर जागरूक करेगा विधिक प्राधिकरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड के लिए तीन दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम में बाल विवाह के नकारात्मक प्रभाव, कानूनी दंड और स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी...
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में यहां तीन दिवसीय जागरूकता अभियान बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड का आगाज हो गया है। कार्यक्रम के तहत जिले में बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक करने, बाल विवाह के कानूनी दंड, कम उम्र में विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों आदि के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। नुक्कड़-नाटक, रैलियां और सेमिनार आयोजित होंगे। सोमवार को नुमाईशखेत मैदान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आनंदीअकादमी की छात्र-छात्राएं, पुलिस विभाग, वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयेंद्र सिंह ने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों, बाल विवाह के कानूनी दण्ड, कम उम्र में विवाह से जुडे स्वास्थ्य जोखिमों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद जन-जागरूकता रेली भी निकाली गई।
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