मादक पदार्थ की तस्करी में 12 वर्ष की कैद
Deoria News - देवरिया में एक आरोपी सुल्तान अंसारी को ट्रेनों में यात्रियों को बेहोश कर सामान लूटने के आरोप में 12 साल की कैद और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 1 अक्टूबर 2017 को उसे पुलिस ने पकड़ा, जब...

देवरिया, विधि संवाददाता। ट्रेनों में यात्रियों को जहरीला पदार्थ देकर बेहोश कर सामान लूटने वाले व मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त आरोपी के मामले में गुरुवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने दोषी पाए जाने पर सलेमपुर उपनगर के भठवा धर्मपुर निवासी सुल्तान अंसारी को 12 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुजीत कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2017 को जीआरपी भटनी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य भटनी रेलवे प्लेटफार्म नंबर चार पर देखभाल में मौजूद थे, इस बीच सलेमपुर उपनगर के भठवा धर्मपुर निवासी सुल्तान अंसारी पुलिस को देख भागने लगा।
पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अल्प्राजोलाम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह यात्रियों को पदार्थ पिलाकर उनसे सामान लूट लेता है। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि सुल्तान अंसारी पर इसके पूर्व भी पांच अन्य मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उसके अपराधिक इतिहास व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने कठोर दंड से दंडित करते हुए अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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