गरीबों की बेटियों की मदद के लिए शादी अनुदान योजना शुरु
Deoria News - उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना को फिर से चालू कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 20 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह...

देवरिया, निज संवाददाता। समाज कल्याण विभाग द्वारा जिले में निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु चलाई जा रही शादी अनुदान योजना (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग हेतु) को प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया था। सरकार ने इस योजना को पुनः चालू कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से शुरु है। इच्छुक आवेदक https://www.shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच और सत्यापन उपजिलाधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी के स्तर से किया जाएगा तथा पात्रता रिपोर्ट ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
पात्रता की शर्तों में आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 व शहरी क्षेत्र में 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ केवल उसी स्थिति में मिलेगा जब बेटी की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदन विवाह की तिथि से पूर्व 90 दिन या पश्चात 90 दिन के भीतर ही किया जा सकता है, लेकिन यह अवधि एक ही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर आती हो। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। किसी वित्तीय वर्ष में लंबित आवेदन की मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। फाइनल सबमिट से पहले आवेदक आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी योजना की राशि दिलाने के नाम पर धन की मांग करता है, तो उसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी को दें। जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने कहा शासन ने विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना बंद कर दिया था। जिसे संचालित कर दिया गया है। पात्र इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विकास भवन परिसर स्थित कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं।
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