20-Year Sentence for Child Rape POCSO Court Convicts Accused in Shocking Case इटावा में दुष्कर्म व पॉक्सो में आरोपी को 20 साल की सजा, Etawah-auraiya Hindi News - Hindustan
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इटावा में दुष्कर्म व पॉक्सो में आरोपी को 20 साल की सजा

Etawah-auraiya News - विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुंशी लाल को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने बच्ची को दूध दिलाने का बहाना बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय ने 20 हजार रुपये...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाWed, 9 April 2025 01:22 AM
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इटावा में दुष्कर्म व पॉक्सो में आरोपी को 20 साल की सजा

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी है। घटना दो साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र में हुयी थी। बच्ची को दूध दिलाने का बहाना करके आरोपी अपने साथ ले गया था और दरिंदगी की थी। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि चार फरवरी 2023 को उसके ही मोहल्ले का रहने वाला एक युवक उसकी पुत्री को दूध दिलाने के बहाने ले गया जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के घर आने पर उसने पूरी बात बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुंशी लाल पुत्र मनोहर लाल निवासी करनपुरा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने मामले की विवेचना करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने पैरवी की। उनके द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश यज्ञेशचंद्र पांडेय ने आरोपी मुंशी लाल को दोषी पाया और उसको 20 साल की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की रकम वसूल होने पर उसे पीड़िता को दिया जाए।

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