पॉक्सो के दोषी को 25 वर्ष का कारावास
Firozabad News - न्यायालय ने एक युवक को 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, जिसने 15 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने...

न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर क्षेत्र से एक युवक 15 वर्षीय छात्रा को स्कूल आते जाते रस्ते में छेड़छाड़ करता। वह कक्षा 11 की छात्रा है। उसको धमकी देता। कभी कभी उसके साथ मारपीट भी कर देता। युवक छात्रा को 11 नवंबर 24 को पकड़ कर अपने घर ले गया। वहा उसके साथ बलात्कार किया। छात्रा ने घर आ कर मां को सारी बात बताई। उसने बताया कि युवक पहले भी उसके साथ घर के जाकर बलात्कार कर चुका है।
घटना की थाने में पवन बघेल पुत्र प्रेम सिंह बघेल निवासी न्यू रामगढ़ थाना उत्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की।
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