मारपीट में दोनों पक्षों के छह दोषियों को 6-6 वर्ष की कैद
Firozabad News - न्यायालय ने मारपीट के मामले में छह दोषियों को छह वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 30 अप्रैल 2012 को थाना नारखी के फतेहपुरा में दो पक्षों के बीच रंजिश के कारण हुआ था। दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया...

न्यायालय ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के छ दोषियों को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी के फतेहपुरा में 30 अप्रैल 2012 को दो पक्षों में रंजिशवश मारपीट हो गई थी। उनके बीच जमकर लाठी डंडे व धारदार हथियारों का प्रयोग हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने इंद्रवीर की तहरीर पर विजेंद्र पाल उर्फ मुन्ना उसके बेटे वीरपाल व लालू व गीता देवी की तहरीर पर इंद्रवीर उसके भाई धर्मवीर तथा संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। न्यायालय ने इंद्रवीर धर्मवीर तथा संदीप को दोषी माना। उन्हें 6 - 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 3500 - 3500 रुपया अर्थ दंड लगाया। बिजेंद्रपाल उर्फ मुन्ना, वीरपाल व लालू को दोषी माना। न्यायालय ने उनको 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 4500- 4500 रुपया अर्थ दंड लगाया।
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