20-Year Sentence for Rapist of 5-Year-Old in Gazipur Court नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा, Ghazipur Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Ghazipur News - गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश ने पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 30,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाजीपुरTue, 17 June 2025 05:24 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

गाजीपुर, संवाददाता। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। साथ अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली एक मुल्ल्ले के निवासी ने थाना कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि 24 मई 2020 को करीब 8 बजे रात्रि उसकी 5 वर्षीय पुत्री रोते हुए अपनी मां के साथ आई और बताई की उसके पट्टीदार के चाचा अजहरुद्दीन उर्फ प्रिन्स उसको छत के सीढ़ी पर ले जाकर अपनी गोद मे बैठाकर गलत काम किये।

वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में 25 मई 2020 को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र 9 अगस्त 2020 को पेश किया। न्यायालय ने 7 जून 2022 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किया और मामले में ट्रायल शुरू हो गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने दौरान विचारण कुल 6 गवाहो को पेश किया। मंगलवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी सिद्धिक व मुस्तफा को दोषमुक्त कर दिया। वहीं अजहरुद्दीन उर्फ प्रिंस को 20 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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