Fraud Case Filed Against 16 in Land Document Forgery in Parsapur परसपुर भूमि फर्जीवाड़े में डेढ़ दर्जन लोगों पर केस, Gonda Hindi News - Hindustan
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परसपुर भूमि फर्जीवाड़े में डेढ़ दर्जन लोगों पर केस

Gonda News - -एसपी के निर्देश पर परसपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई -उप निरीक्षक दिनेश सिंह

Newswrap हिन्दुस्तान, गोंडाSun, 8 June 2025 05:02 PM
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परसपुर भूमि फर्जीवाड़े में डेढ़ दर्जन लोगों पर केस

परसपुर, संवाददाता। नगर की बेशकीमती भूमि का कूटरचित दस्तावेज से इकरारनामा करने के मामले में डेढ़ दर्जन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक दिनेश सिंह को सौंपी गई है। इस बहुचर्चित मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। इंस्पेक्टर तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक दिनेश सिंह को सौंपी गई है। बताया जाता है कि पीड़ित अनिल कुमार रस्तोगी ने अफसरों को पत्र देकर आरोप लगाया था कि डेढ़ हेक्टेयर अधिक एक गाटे की भूमि का बैनामा कराने के बाद लगभग छह दशक से वह दाखिल-खारिज व काबिज हैं।

उस कब्जाशुदा भूमि को राघवेन्द्र सिंह, कुंवर महावीर सिंह, कुंवर राजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामनाथ सिंह, स्नेहलता सिंह पत्नी रामनाथ सिंह निवासी राजाटोला परसपुर व अमित सिंह, अनूप सिंह पुत्रगण यदुनाथ सिंह व प्रेमावती पत्नी यदुनाथ सिंह निवासी डेहरास ने मोहम्मद शाहिद पुत्र मोहम्मद सफी निवासी सदर बाजार, करनैलगंज को दिनांक 15 फरवरी 2015 को षड्यन्त्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फरीद पुत्र मोहम्मद सदर बाजार करनैलगंज, नदीम पुत्र सिराजुलहक मोहल्ला नई बाजार करनैलगंज ने मिलकर गाटे का आधा भाग का इकरारनामा कर दिया गया। जबकि वह का उस भूमि का संक्रमणीय खातेदार हैं। शेष बची भूमि को विजय बहादुर सिंह, नरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, राजमन्दिर राजाटोला परसपुर ने मोहम्मद शाहरूख राईनी पुत्र शेर मोहम्मद निवासी कटहरी बाग, आसिफ पुत्र उबैदुल्ला निवासी बड़ी मस्जिद, मुस्तकीम फारूकी पुत्र गुलाम हुसैन फारूकी निवासी मोहल्ला नौशहरा परसपुर व मोहम्मद शाहिद पुत्र मोहम्मद सफी निवासी मोहल्ला सदर बाजार करनैलगंज को 21 मार्च 2025 को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने मददगार नदीम पुत्र सिराजुलहक निवासी मोहल्ला नई बाजार करनैलगंज, मेराज अहमद पुत्र मोहम्मद अली निवासी बड़ी मस्जिद परसपुर ने मिलकर एक चौथाई भाग का इकरारनामा कूटरचित तरीके से कर दिया। जबकि, किसी का नाम नाम खसरा खतौनी में दर्ज नहीं हैं। इकरारनामा की जानकारी होने पर पीड़ित जब पूछने गया तो एक राय होकर आरोपियों ने पीड़ित को धमकी देते हुए पीट दिया। इसके बाद खाते में 70 लाख रुपये भेजकर खामोश बैठने को कहा। इसकी लिखित शिकायत जिले के अफसरों से की गई। शनिवार की रात केस दर्ज होने के बाद आरोपियों में हड़कंप मचा है। इसके अलावा पीड़ित ने अन्य कई गंभीर आरोप लगाया है। बताया तो यह भी जाता है कि इस मामले में कई सियासत में दखल रखने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसके कारण यह मामला हाई प्रोफाइल होगा गया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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