न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को सुनाई सजा
Hapur News - हापुड़ संवाददाता। मारपीट कर हत्या की धमकी देने व अवैध हथियार रखने के दो अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

मारपीट कर हत्या की धमकी देने व अवैध हथियार रखने के दो अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अभियुक्तों को अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2023 में अवैध हथियार रखने के मामले में जिला अमरोहा के थाना धनौरा मंडी के मोहल्ला कड़रा कस्बा निवासी सुरजीत को गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं वर्ष 2014 में मारपीट करने व हत्या की धमकी देने के मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने गांव नानई निवासी राजेंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। सोमवार को न्यायालय ने जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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