Hathras Court Sentences Man to Life Imprisonment for Wife s Murder Over Vrindavan Trip पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, Hathras Hindi News - Hindustan
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

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Newswrap हिन्दुस्तान, हाथरसThu, 19 June 2025 02:52 AM
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

हाथरस,कार्यालय संवाददाता। चार साल पहले पति ने अपनी पत्नी की इसलिए हत्या कर डाली कि वह वृदांवन जाने की जिद कर रही थी। अब जिला जज कोर्ट ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के गांव बिजाहरी निवासी रमेश चंद्र ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा था कि 7 जुलाई 2021 को समय करीब साढ़े बारह बजे मैं अपनी पत्नी व छोटे लड़के के साथ छत पर सो रहा था। अचानक घर के अंदर शोर शराबा हुआ। तब मैं मेरी पत्नी उतर कर नीचे आये देखा कि मेरे लड़के दीपक के हाथ में ब्लेड का टुकड़ा लगा हुआ था।

उसकी पत्नी ममता कमरे के अंदर फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी है। उसके गले से खून निकल रहा था। मैंने व मेरी पत्नी ने करीब से देखा तू मेरी पुत्रवधू का गला कटा हुआ था। मेरे लड़के दीपक ने भी अपने बचाव में अपनी गले पर ब्लेड से कट मार लिया है। मेरा लड़का दीपक बोला कि ममता वृंदावन जाने की जिद कर रही थी। उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए मैंने उसे मार दिया। तब मैं 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी तो मेरा लड़का दीपक वहां से भाग गया। मेरे लड़के दीपक ने अपनी पत्नी ममता की गला काटकर ब्लेड से हत्या कर दी है। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ममता बंगाल की रहने वाली थी। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विश्वास बहादुर पुंढीर ने की।

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