Kanpur Dehat Accused Sentenced to Two Years for Farmer s Murder with Recovered Weapon शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो साल का कारावास, Kanpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsKanpur NewsKanpur Dehat Accused Sentenced to Two Years for Farmer s Murder with Recovered Weapon

शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो साल का कारावास

Kanpur News - घाटमपुर क्षेत्र के पासी खेड़ा गांव में 15 साल पहले किसान शिवसिंह की हत्या मामले में आरोपी शमशेर सिंह को दोषी ठहराते हुए अदालत ने दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरThu, 22 Aug 2024 09:24 PM
share Share
Follow Us on
शस्त्र अधिनियम में दोषी को दो साल का कारावास

कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में करीब पंद्रह साल पहले पासी खेड़ा गांव में एक किसान की हत्या मामले में एक आरोपी से घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद कर उसके खिलाफ पुलिस ने शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई घाटमपुर क्षेत्र के गांव पासी खेड़ा में रहने वाले किसान शिवसिंह की वर्ष 2009 में उसी गांव के रहने वाले शमशेर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी और असलहा को खेत में गाड़ दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक मनोहर सिंह ने घटना में प्रयुक्त किए गए असलहा को बरामद करने के लिए आरोपी शमशेर सिंह को रिमांड में लेकर उसकी निशानदेही पर असलहा बरामद कर उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मुकदमा थाने में दर्ज कराया था । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम सुरेन्द्र सिंह की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इटावा जेल में बंद आरोपी शमशेर सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोषसिद्ध करते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर दो हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।