Husband Sentenced to Life Imprisonment for Wife s Murder in Kushinagar पत्नी के हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास , Kushinagar Hindi News - Hindustan
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पत्नी के हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास

Kushinagar News - कुशीनगर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति सुरेंद्र मुसहर को सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यदि अर्थदंड नहीं दिया गया, तो उसे पांच साल की अतिरिक्त कैद...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरThu, 5 June 2025 08:46 AM
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पत्नी के हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास

कुशीनगर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने की दशा में उसे पांच साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मुसहर टोली निवासी रामप्रवेश मुसहर पुत्र स्व. कैलाश ने सितंबर, 2019 में कुबेरस्थान थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन उषा की शादी हनुमानगंज थाना क्षेत्र के छितौनी टोला नरकहवा निवासी सुरेंद्र पुत्र बसंत मुसहर से हुई थी।

बहन से उसका पति अक्सर झगड़ा करता था। एक दिन उसने बहन को रॉड से मार दिया। इसके बाद से बहन मेरे घर आकर रहने लगी। उसका पति बार-बार बहन को ले जाने मेरे घर आ जाता था, मगर बहन ससुराल नहीं जाना चाहती थी। इसी क्रम में 14 सितंबर, 2019 की रात सुरेंद्र मेरे घर आया और सोते समय बहन उषा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमा ट्रॉयल कराने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आठ गवाह परीक्षित हुए। गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए विद्वान न्यायाधीश ने सुरेंद्र मुसहर को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया और बुधवार को उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त जेल से ही पेशी पर लाया गया था। सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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