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सहारा ने 7.20 करोड रुपए की स्टांप चोरी की, अब जुर्माने, ब्याज के साथ चुकानी होगी रकम

Lucknow News - सहारा इंडिया कामर्शियल कारपोरेशन ने सीतापुर रोड, अल्लू नगर में जमीन की रजिस्ट्री में 7 करोड़ 20 लाख 23 हजार 950 रुपये की स्टांप चोरी की थी। सहायक आयुक्त ने आदेश दिया कि एक महीने में यह रकम जमा करें,...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 28 March 2025 08:03 PM
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सहारा ने 7.20 करोड रुपए की स्टांप चोरी की, अब जुर्माने, ब्याज के साथ चुकानी होगी रकम

सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन ने सीतापुर रोड अल्लू नगर डिगुरिया में जमीन की रजिस्ट्री के समय बड़े पैमाने पर स्टांप चोरी की थी। जांच के बाद स्टांप चोरी का मामला पकड़ा गया। सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय की कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा था। 24 मार्च 2025 को उन्होंने मामले में आदेश पारित कर दिया है। सहारा ने कुल 7 करोड 20 लाख, 23 हजार 950 रुपए का स्टांप कम जमा किया था। सहायक आयुक्त स्टांप ने अपने आदेश में सहारा को एक महीने के भीतर यह रकम जमा करने कहा है। 12 दिसंबर 2003 से वास्तविक अदायगी की तिथि तक उसे 1.5% प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना होगा। सहायक आयुक्त ने स्टांप चोरी पर₹ 1,00,000 जुर्माना भी लगाया है।

सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 12 दिसंबर 2003 को सीतापुर रोड के अल्लू नगर डिगुरिया की 7,20,245. 99 वर्ग मीटर भूमि खरीदी थी। सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय ने अपने आदेश में लिखा है कि उस समय इस गांव की जमीन का निर्धारित सर्किल रेट 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। इस हिसाब से इसकी मालियत 72 करोड़ 2 लाख 46 हजार रुपए थी। इस पर उसे 7 करोड़ 20 लाख 24 हजार 600 रुपए का स्टांप शुल्क देना था। लेकिन सहारा ने केवल 650 का स्टांप शुल्क ही अदा किया था। इस प्रकार उसने 7 करोड़ 20 लाख 23 हजार 950 रुपए की स्टाम्प चोरी की थी।

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अब 22 वर्षों का देना होगा डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज

अब सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन को न सिर्फ सात करोड़ 20 लाख 23 हजार 950 रुपए जमा करना होगा बल्कि इस पर 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी चुकाना होगा। उसे यह ब्याज 12 दिसंबर 2003 से रकम चुकाने तक देना होगा। अगर इस अवधि में रकम नहीं चुकाई तो आरसी जारी कर दी जाएगी।

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सहारा ने कम स्टाम्प दिया था। उसने केवल 650 रुपए स्टांप जमा कर बैनामा कराया था। जांच में स्टांप कम मिला था। सुनवाई के बाद आदेश पारित हो गया है। उसने 7 करोड़ 20 लाख 23 हजार 950 रुपए स्टांप पेपर कम जमा किया था। अब उसे एक महीने के भीतर यह रकम जमा करनी होगी। न जमा करने पर डीएम कार्यालय से आरसी जारी हो जाएगी।

रमेश चंद्र, सहायक आयुक्त स्टांप, द्वितीय, लखनऊ

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