माफिया रमेश सिंह 'काका' का सरेंडर, सीजेएम की कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा
माफिया रमेश सिंह 'काका' ने शुक्रवार को मऊ की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दो दिन पहले ही पुलिस ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए 25 हजार का इनाम घोषित किया था। सरेंडर के बाद सीजेएम ने फर्जी सिम के मामले में चार साल की सजा भी सुना दी।

आईआर गैंग 212 के सरगना और माफिया रमेश सिंह काका ने पुलिस को चकमा देकर शुक्रवार की सुबह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद फर्जी सिम मामले में कोर्ट ने उसे चार साल की कठोर जेल की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। सजा की घोषणा के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। दो दिन पहले ही उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था और पुलिस ने 25 हजार रुपए इनाम की घोषणा की थी।
सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह काका प्रदेश स्तर का माफिया, हिस्ट्रीशाटर, टॉप टेन का अपराधी है। उसके खिलाफ कुल 67 मामले दर्ज हैं। शहर कोतवाली में पंजीकृत 1309/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के मामले में एक जून को सीजेएम कोर्ट ने उसके एक सहयोगी जावेद आजमी को दोषी करार किया था। इसके बाद तीन जून को जावेद आजमी को चार साल की कठोर सजा और अर्थदंड सुनाते हुए जेल भेज दिया था।
वहीं, रमेश सिंह काका के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। गैर जमानती वारंट के बाद पुलिस अधीक्षक इलामारन ने उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इनाम की घोषणा और पुलिस टीम के लगातार दबिश के बाद शुक्रवार को काका ने पुलिस टीम को चकमा देकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
काका के कोर्ट में सरेंडर के बाद काफी संख्या में पुलिस फोर्स कोर्ट परिसर में आ गई। लगभग एक घंटे तक बहस के बाद कोर्ट ने रमेश सिंह काका को चार सजा की कठोर सजा और अर्थदडं की सजा दिया। सजा के बाद काका को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया ।