बीमा कंपनी को देना होगा 15 लाख रुपये का मुआवजा
Mainpuri News - मैनपुरी। वाहन दुर्घटना में पति की मौत के बाद उसकी पत्नी के द्वारा दायर की गई याचिका पर उपभोक्ता आयोग ने वाहन की बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि पीड़िता

वाहन दुर्घटना में पति की मौत के बाद उसकी पत्नी के द्वारा दायर की गई याचिका पर उपभोक्ता आयोग ने वाहन की बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि पीड़िता को 45 दिन के अंदर 15 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाए। इस धनराशि पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं। कस्बा भोगांव के मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी अजय प्रकाश गुप्ता ने अपनी बाइक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी राधारमन रोड से कराया था। यह बीमा 18 नवंबर 2021 तक वैध था। 23 अप्रैल 2021 को अजय प्रकाश गुप्ता की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई।
उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी उमा गुप्ता ने बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया। बीमा कंपनी द्वारा सुनवाई न करने पर पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडेय तथा सदस्य नीतिका दास और नंदकुमार ने की। याचिका की सुनवाई करने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि बीमा कंपनी उमा गुप्ता को 45 दिन के अंदर 15 लाख रुपये का मुआवजा देगी। इस धनराशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा पीड़िता को 10 हजार रुपये मानसिक कष्ट के और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी अदा किए जाएंगे।
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